उन्होंने अपने पत्र में झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अध्याय 5 की धारा 69 की कंडिका 4 का हवाला देते हुए बताया कि इस अधिनियम के अनुसार, जिला परिषद की बैठक हर माह में कम से कम एक बार बुलाई जानी चाहिए। यदि अध्यक्ष बैठक बुलाने में असफल रहता है, तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पिछली बैठक के 25 दिनों के भीतर बैठक बुलाने की सूचना जारी करनी चाहिए।
उपाध्यक्ष अनीता देवी ने यह भी बताया कि लातेहार जिले में इस अधिनियम का लगातार उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि वर्ष 2024 में केवल दो बार ही जिला परिषद की बैठक बुलाई गई है। यह झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि डीडीसी की पदस्थापना जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में होती है, इसलिए उनका प्राथमिक कार्य जिला परिषद से संबंधित होना चाहिए। अन्य कार्यों में व्यस्तता का बहाना बनाकर बैठक नहीं बुलाना अनुचित है।
अनीता देवी ने अंत में चेतावनी दी कि अगर नियमित बैठक नहीं होती, तो सरकार को इस अनियमितता के खिलाफ पत्र लिखकर सूचना दी जाएगी।