जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता देवी ने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त (डीडीसी), लातेहार को पत्र लिखकर जिला परिषद की बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने की मांग की है।
उन्होंने अपने पत्र में झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अध्याय 5 की धारा 69 की कंडिका 4 का हवाला देते हुए बताया कि इस अधिनियम के अनुसार, जिला परिषद की बैठक हर माह में कम से कम एक बार बुलाई जानी चाहिए। यदि अध्यक्ष बैठक बुलाने में असफल रहता है, तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी…