यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी (ईबीए) ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन-देन पर नजर रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। ईबीए ने क्रिप्टो फर्मों के लिए ‘ट्रैवल रूल’ दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत, क्रिप्टो फर्मों को अपने प्लेटफॉर्म पर दर्ज किए गए हर ट्रांजेक्शन का विवरण प्रकट करना अनिवार्य होगा।
यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया है। क्रिप्टो करेंसी की गुमनाम प्रकृति के कारण इसे अक्सर अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ‘ट्रैवल रूल’ दिशानिर्देशों से क्रिप्टो लेन-देन में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी और संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक करना आसान हो जाएगा।
ईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, क्रिप्टो फर्मों को भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों पक्षों की पहचान की जानकारी (KYC) एकत्र करनी होगी। साथ ही, लेन-देन की राशि और क्रिप्टो संपत्ति के प्रकार जैसी अन्य जानकारी भी जुटानी होगी। यह जानकारी तब संबंधित वित्तीय संस्थानों के साथ साझा की जाएगी।
ईबीए का मानना है कि ये दिशानिर्देश यूरोपीय संघ में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करेंगे। हालांकि, कुछ उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि ये दिशानिर्देश क्रिप्टो उद्योग के विकास को बाधित कर सकते हैं।
कुल मिलाकर, ‘ट्रैवल रूल’ दिशानिर्देश यूरोप में क्रिप्टो उद्योग को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देखना बाकी है कि ये दिशानिर्देश मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों को रोकने में कितना प्रभावी साबित होते हैं।