तिरुववरूर उपभोक्ता आयोग ने वलंगाइमन सर्कल के कई कस्बों के युवाओं द्वारा की गई शिकायतों पर सुनवाई के बाद जियो कंपनी को यह आदेश दिया है कि जब तक वह अपनी सेवाओं में सुधार नहीं करती, तब तक वह वलंगाइमन सर्कल में सिम कार्ड नहीं बेच सकती है।
युवाओं का कहना है कि वलंगाइमन सर्कल के अंतर्गत आने वाले उनके कस्बों में जियो कंपनी का नेटवर्क सिग्नल ठीक से उपलब्ध नहीं है। 4जी और 5जी हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं ठीक से उपलब्ध नहीं हैं। गांव के युवाओं ने अपनी शिकायत में कहा कि वे कुछ समय से रिलायंस जियो सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आयोग ने कहा है कि जब तक जियो कंपनी वलंगाइमन सर्कल में अपने बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं करती, जहां इंटरनेट सेवा और इंटरनेट की गति कम है, तब तक उन्हें अपने सिम कार्ड नहीं बेचने चाहिए। आयोग ने जियो को 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ताओं को भावनात्मक परेशानी के लिए मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये और मुकदमे की लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
यह फैसला उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ी जीत है और यह दिखाता है कि उपभोक्ता आयोग उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेता है।