राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस विधेयक को स्वीकृति दी है, जो भारत में विमान डिजाइन और निर्माण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से लाया गया था।

भारतीय विमान विधेयक, जो 90 साल पुराने विमान अधिनियम की जगह लेगा, को इस महीने की शुरुआत में संसद द्वारा मंजूरी मिल चुकी थी। एक अधिसूचना के अनुसार, 11 दिसंबर को यह विधेयक राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त कर चुका है।

यह विधेयक विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जा, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के नियमों और नियंत्रणों से संबंधित है, साथ ही इससे जुड़े अन्य मामलों को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम 1934 के विमान अधिनियम की जगह लेगा, जिसे अब तक 21 बार संशोधित किया जा चुका है।

विधेयक के पारित होने के लिए प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्री के राममनोहन नायडू ने पेश किया था, जिसमें “हाँ” के मतों ने बहुमत प्राप्त किया, जिसके बाद यह विधेयक ऊपरी सदन में पास हो गया।

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