तिरुवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तब आया जब डोली श्रमिकों ने सबरीमाला देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) द्वारा उनकी सेवाओं के लिए प्रीपेड सिस्टम शुरू करने के फैसले के खिलाफ हड़ताल की थी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हड़ताल और विरोध प्रदर्शन से भक्तों के पूजा करने के अधिकार पर असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि मंदिर परिसर में शांति बनाए रखना जरूरी है और किसी भी तरह की गतिविधि जो भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
टीडीबी ने हाल ही में डोली श्रमिकों के लिए एक नया प्रीपेड सिस्टम शुरू करने का फैसला किया था। इस फैसले के खिलाफ डोली श्रमिकों ने हड़ताल कर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह सिस्टम उनके लिए नुकसानदायक है।
मुख्य बिंदु:
केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई।
यह आदेश डोली श्रमिकों की हड़ताल के बाद आया।
कोर्ट का मानना है कि इससे भक्तों के पूजा करने के अधिकार पर असर पड़ता है।