सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राजनीतिक नेताओं के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त होना और फिर खुद को निर्दोष साबित करना आसान होता है। यह टिप्पणी चटर्जी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई के दौरान की गई, जो कथित नकद-रोजगार घोटाले से जुड़ा है।
कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भी आलोचना की, विशेष रूप से इसके कम सजा दर को लेकर। न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा कि हर मामला दुर्भावनापूर्ण नहीं होता है और यह आसान है कि राजनीतिक लोग भ्रष्टाचार करें और फिर खुद को निर्दोष साबित करें। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि चटर्जी पहले ही दो साल से अधिक समय तक हिरासत में हैं और मामला अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
न्यायमूर्ति उज्जल भूयन ने ED से सवाल किया कि अगर चटर्जी दोषी नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें हिरासत में रखने का क्या होगा, और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इस पर ED के प्रतिनिधि ने कहा कि यह दूसरा गिरफ्तारी मामला है, क्योंकि CBI ने भी चटर्जी के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।
पार्थ चटर्जी के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में यह तर्क रखा कि उनके मुवक्किल को अब तक जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अधिकतम सजा का एक तिहाई समय जेल में बिता लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि चटर्जी के खिलाफ कोई नई रिकवरी नहीं हुई है, जबकि जिन लोगों से पैसे बरामद हुए थे, उन्हें जमानत मिल गई है।
अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सोमवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया।