सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस संसद सचिवालय से घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकती है। एक अधिकारी ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले को स्थानीय पुलिस से क्राइम ब्रांच को सौंपने पर विचार कर सकते हैं।
गुरुवार को संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, जानमाल को खतरे में डालने, आपराधिक बल का उपयोग, धमकी देना और सामान्य उद्देश्य से अपराध करने की धाराएं शामिल हैं।
बीजेपी द्वारा राहुल गांधी पर शारीरिक हमले और उकसाने का आरोप लगाने के बाद यह मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि वे राहुल गांधी से भी पूछताछ कर सकते हैं और अन्य सांसदों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं जिन्होंने इस घटना को देखा।
कांग्रेस ने इन आरोपों को सख्ती से नकारा और दावा किया कि बीजेपी सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया और राहुल गांधी को शारीरिक रूप से मारा। कांग्रेस सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवा चुका है।