Sahibganj: जिले के बरहेट प्रखंड अंतर्गत सुनमनी गांव में एक नाबालिग बालिका की शादी को रोककर एक बड़ा सामाजिक अपराध टाल दिया गया। यह सफलता चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की त्वरित और सतर्क कार्रवाई से संभव हो पाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 22 जून को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर एक गुप्त सूचना मिली कि सुनमनी गांव में एक नाबालिग लड़की की उसी दिन शादी होने जा रही है। सूचना मिलते ही इसे गंभीरता से लेते हुए जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को अवगत कराया गया। तत्पश्चात, उन्होंने बरहेट प्रखंड के बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी को तुरंत आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया।
चाइल्ड हेल्पलाइन साहेबगंज के कर्मी सुमन कुमार, पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन की टीम संबंधित घर पहुंची और जांच की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि विवाह की तैयारी की जा रही बालिका की उम्र महज 16 वर्ष है। भारत में लागू बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह गैरकानूनी और गैर-जमानती अपराध है।
अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए टीम ने मौके पर ही बाल विवाह को रुकवाया और परिजनों को कानूनी चेतावनी दी। बालिका को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाल कल्याण समिति साहेबगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां पर उसे बांड भरवा कर सुरक्षित किया गया।
जिला बाल संरक्षण इकाई ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो बिना झिझक 1098 नंबर पर कॉल कर सूचित करें। यह हेल्पलाइन 24×7 निःशुल्क सेवा देती है और पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।
इस कार्रवाई के माध्यम से न सिर्फ एक नाबालिग बच्ची का भविष्य सुरक्षित हुआ, बल्कि समाज को यह संदेश भी गया कि बाल विवाह अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
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